बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई सुनवाई में कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।
दरअसल बग्गा ने शनिवार देर शाम अपनी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अनूप चितकारा ने तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई और याचिका पर फैसला दिया गया। दरअसल, मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा था।
तेजिंदर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि बग्गा पर 10 मई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। 10 मई तक बग्गा के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। करीब 45 मिनट तक मामले की सुनवाई चली थी। इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी के खिलाफ बग्गा ने हाईकोर्ट में देर रात अपील की थी।
बता दें कि बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अहलूवालिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। बग्गा पर पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देन, आपराधिक धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था।
इसके बाद बीते शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली से पंजाब पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार था। बग्गा को अपने साथ पंजाब ला रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को अपनी कस्टडी में ले लिया था और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था। दिल्ली पुलिस बग्गा को अपने साथ दिल्ली ले आई थी। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया था।