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ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज, अब क्या है आगे का रास्ता

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- December 25th 2021 10:31 AM
ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज, अब क्या है आगे का रास्ता

ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज, अब क्या है आगे का रास्ता

मोहाली: जिला अदालत मोहाली ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मजीठिया अब जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जमानत याचिका मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा, 'हालांकि, हमें ऑर्डर की कापी मिलनी बाकी है। बिक्रम सिंह मजीठिया पर पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 25, 27-ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुवार को मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।   याचिका दायर करते हुए अदालत में उनके वकीलों ने दलीलें देते हुए कहा कि बिक्रम मजीठिया पर दर्ज केस राजनीति से प्रेरित हैं। राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण झूठा केस दर्ज किया है। [caption id="attachment_560304" align="alignnone" width="300"]FIR registered against sad leader bikram singh majithia फाइल फोटो[/caption] मजीठिया के वकीलों ने दलील दी कि मजीठिया पर केस दर्ज करने के लिए तीन महीने में तीन डीजीपी तक बदल दिए गए। यहां तक कि जब पूर्व डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने केस दर्ज करने से मना किया तो उन्हें रातों रात बदल दिया। इसके बाद अदालत ने पुलिस को केस से जुड़ा रिकॉर्ड लेकर शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया था। [caption id="attachment_560308" align="alignnone" width="300"]FIR, SAD, bikram singh majithia , SIT , punjab govt., drugs case एफआईआर, बिक्रम सिंह मजीठिया, एसआईटी फाइल फोटो[/caption]


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