कठुआ मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद, तीन को पांच-पांच साल की जेल
कठुआ मामले में 6 दोषी करार[/caption]
इससे पहले अदालत ने आरोपी सांजी राम, आनंद दत्त, प्रवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को दोषी करार दिया था। वहीं एक अन्य आरोपी विशाल को बरी कर दिया था।
यह फैसला पठानकोट की अदालत ने सुनाया है। इस मामले में तीन जून को सुनवाई पूरी कर ली गई थी और न्यायाधीश ने 10 जून का दिन सजा सुनाए जाने के लिए मुकर्रर किया था।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया और यहां पर मामले की सुनवाई शुरू हुई।
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