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8 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था जुर्म

Written by  Arvind Kumar -- March 06th 2021 10:26 AM
8 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था जुर्म

8 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था जुर्म

हिसार। हांसी के गांव शेखपुरा के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए 8 लोगों को शुक्रवार को हिसार कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही एक-एक दोषी को 42000- 42000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। फैसला कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सुनाया गया। फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क रहा और गांव शेखपुरा में पुलिस की दो अतिरिक्त कंपनियां तैनात रहीं। सदर थाना SHO रामफल व चौकी इंचार्ज ने गुरुवार रात को ही गांव में डेरा डाल लिया था। [caption id="attachment_479653" align="aligncenter" width="700"]Life Imprisonment to 8 people 8 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था जुर्म[/caption] गौरतलब है कि सरपंची को लेकर गांव में DSP भगवान दास गुट व बलबीर प्रधान गुट में लंबे समय से विवाद चल रहा था। कभी पंचायत चुनाव तो कभी डेरा बाबा राजूनाथ के महंत पर आरोप लगाने को लेकर दोनों गुटों में लंबी रंजिश चल रही थी। मार्च 2017 में फाग के दिन शेखपुरा में कामरेड रामकुमार कसाना, मुकेश व प्रदीप फौजी की सुभाष गुर्जर व उसके साथियों ने मिलकर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। हमले में रामकुमार के दो बेटों सहित चार लोग घायल भी हुए। यह भी पढ़ें:- को-विन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए कैसे लें अपॉइंटमेंट यह भी पढ़ें:- 18 मार्च तक चलेगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र [caption id="attachment_479654" align="aligncenter" width="700"]Life Imprisonment to 8 people 8 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था जुर्म[/caption] इसके बाद संजय कसाना की शिकायत पर DSP भगवान दास, सुभाष गुर्जर समेत 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 23 लोग नामजद थे। वहीं 3 अन्य लोग अज्ञात थे। 15 आरोपियों को जांच के दौरान बाहर निकाल दिया गया। DSP भगवान दास का तबादला पंचकूला में कर दिया गया था। जहां उन्होंने अपने क्वार्टर में सुसाइड नोट लिखकर अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। 15 दिन बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। [caption id="attachment_479655" align="aligncenter" width="700"]Life Imprisonment to 8 people 8 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था जुर्म[/caption] इसलिए पंचकूला पुलिस ने DSP भगवान दास के सुसाइड नोट के आधार पर बलबीर प्रधान गुट के 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं पहले से चल रहे भगवान दास गुट के मामले में कोर्ट ने 3 मार्च 2021 को 8 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 2 आरोपियों अशोक उर्फ काला और सुरेश को बरी कर दिया गया था। दोषियों में सुभाष, संदीप, अशोक, अजीत, उमेद, दलेल, रामफल और कृष्ण शामिल हैं। इनमें से दो दोषियों सुभाष को 2000 रुपये और संदीप को 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।


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