चंडीगढ़ के बाद हरियाणा में भी स्टिकर पर लगा बैन, सरकार ने जारी किए आदेश

By  Arvind Kumar February 5th 2020 04:12 PM -- Updated: February 5th 2020 04:16 PM

चंडीगढ़। गाड़ियों में स्टिकर्स को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हरियाणा में गाड़ियों में स्टिकर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी तक कोर्ट ने यह बैन चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में ही लगाया था। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सरकारी और गैर-सरकारी वाहनों पर पदनाम, पेशे, संगठन और सेलिब्रिटी स्टेटस के अन्य प्रतीकों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है।

After Chandigarh Stickers on vehicles banned in Haryana चंडीगढ़ के बाद हरियाणा में भी स्टिकर पर लगा बैन, सरकार ने जारी किए आदेश

सरकार के इस आदेश के बाद अब गाड़ी में लगे स्टीकरों जैसे कि सेना, नौसेना, प्रेस, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुलिस, कोर्ट, कार्यकारी अधिकारी शब्दों को वाहनों से हटाना होगा। केवल एम्बुलेंस और दमकल के वाहनों को इसमें छूट दी गई है। हालांकि पार्किंग स्टिकर्स पर कोई बाबंदी नहीं लगी है।

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