खेमका को HC से बड़ी राहत, सरकार को ACR से नकारात्मक टिप्पणी हटाने के आदेश

By  Arvind Kumar March 18th 2019 01:24 PM -- Updated: March 18th 2019 01:29 PM

चंडीगढ़।  हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह खेमका की एसीआर से नकारात्मक टिप्पणी हटाए। [caption id="attachment_270989" align="aligncenter" width="700"]Ashok Khemka खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उनके एसीआर में नंबर कम कर नकारात्मक टिप्पणी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी[/caption] आपको बता दें कि इस मामले में खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उनके एसीआर में नंबर कम कर नकारात्मक टिप्पणी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस बारे 12 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। यह भी पढ़ेंचर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका का 27 साल के करियर में 52वां ट्रांसफर

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