घोड़ों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने के बाद मासूम से रेप, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

By  Arvind Kumar January 30th 2019 11:55 AM -- Updated: January 30th 2019 04:11 PM

यमुनानगर। (तिलक भारद्वाज) खिजराबाद इलाके में जून माह में छह साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अरोपी ने छह साल की मासूम के साथ पूर्व मंत्री के निर्मल सिंह के फार्म हाउस पर घोड़ों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने के बाद तीन बार रेप किया और बाद में गला काट कर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद फार्म हाउस पर काम करने वाले देवी सिंह को हिरास्त में लेकर जब पूछताछ की तो पुलिस के सामने आरोपी ने जो बयान दिए वह चौंकाने वाले थे। आरोपी देवी सिंह ने माना कि उसने मासूम बच्ची को रोते हुए देख उसे गोद में उठा लिया और बाद में उसे एक इंजेक्शन लगाया जिससे वह बेसुध हो गई।

यह भी पढ़ें : गुब्बारा फुलाते समय बच्चे के मुंह में ही फट गया, दर्दनाक मौत

देवी सिंह ने जो इंजेक्शन मासूम को लगाया था वह घोड़ों को बेहोश करने के लिए लगाया जाता था और इसकी कितनी मात्रा होती है। यह देवी सिंह को पहले से ही पता थी। इंजेक्शन का असर होते ही मासूम बेसुध हो गई और ऐसे में देवी सिंह शराब पीकर उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और बाद में उसकी हत्या कर दी।

Court

देवी सिंह के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया लेकिन इस मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए यह कह दिया कि आरोपी देवी सिंह ने बड़ी ही क्रूरता से हैवानयित की थी और उसी के चलते उसे अब आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के बीच रहना पड़ेगा। फैसले के बाद देवीसिंह अपने आप को बेकसूर बता रहा है और उसका यही कहना है कि उसने पुलिस के सामने डर के कारण बयान दिए थे जबकि बच्ची के डीएनए को लेकर ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

यह भी पढ़ें : दुकानदार को उधार में दी मिठाई के पैसे मांगना पड़ा महंगा

Advocate इस फैसले से सरकारी वकील खुश नहीं

हालांकि इस फैसले से सरकारी वकील खुश नहीं है और उनके अनुसार ऐसे केस में आरोपी को फांसी की सजा देनी चाहिए और इसको लेकर अब वह हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे

Related Post