सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाए लोगों पर अब कसेगा शिकंजा

By  Arvind Kumar June 13th 2019 12:53 PM

नई दिल्ली। सार्वजनिक परिसरों के सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार ने ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019’ के नाम से एक नया विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है।

इस विधेयक के पास होने के बाद सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी और इस तरह से खाली होने वाले आवास प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को आवंटन के लिए उपलब्‍ध हो जाएंगे।

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नया विधेयक ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017’ के स्‍थान पर लाया गया है। इस नए विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

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नए विधेयक में ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है। इसके लिए धारा 2 में अनुच्‍छेद (एफबी) से पहले अनुच्‍छेद (एफए), धारा 3 की धारा 3ए के नीचे एक नई धारा 3बी और ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ की धारा 7 के तहत उप-धारा (3) के नीचे एक नई उप-धारा 3ए जोड़ने की बात कही गई है।

Bill सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाए लोगों पर अब कसेगा शिकंजा

प्रस्‍तावित संशोधनों से संपदा अधिकारी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों की बेदखली के लिए बिना विलंब के कार्रवाई करने और मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सरकारी आवास पर कब्‍जा बनाए रखने के एवज में क्षति प्रभार लगाने में समर्थ हो जाएंगे।

वर्तमान पीपीई अधिनियम, 1971, जिसमें पीपीई अधिनियम विधेयक, 2015 के जरिए संशोधन किया गया है, के तहत बेदखली की प्रक्रिया में लगभग 5 से 7 हफ्तों का समय लग जाता है। हालांकि, अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों को बेदखल करने में बेहद लंबा समय, यहां तक कि कई वर्ष भी लग जाते हैं। प्रस्‍तावित विधेयक के तहत संपदा अधिकारी को नोटिस भेजने, कारण बताओ नोटिस भेजने और जांच करने जैसी लंबी-चौड़ी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होगा, बल्कि वे तत्‍काल बिना किसी विलंब के बेदखली प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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—-PTC NEWS—

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