डॉक्टरों की हड़ताल के बाद हरियाणा सरकार ने लगाया ESMA, अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी

By  Vinod Kumar January 11th 2022 05:41 PM -- Updated: January 11th 2022 06:23 PM

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम करोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण उठाया गया है।

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बता दें कि मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के कई अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। ओपीड़ी समेत इमरजेंसी सेवाएं इससे प्रभावित हुईं। डॉक्टर चिकित्सा निति से संबंधित सुधार की मांग कर रहे हैं।

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डॉक्टरों ने अपनी मुख्य तीन मांगों को रखा है। डॉक्टरों की प्रमुख तीन मांगें एसएमओ की सीधी भर्ती न कर के ये पद प्रमोशन से भरे जाएं। तीन के बजाय चार एसीपी मिले और विशेषज्ञों के लिए अलग अलग काडर बनाए जाएं। इन सब मांगों को लेकर हरियाणा में डॉक्टर हड़ताल पर थे। डॉक्टरों ने ऐलान किया था कि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो गुरुवार के बाद वो इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर के पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे।

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क्या होता है ESMA(Essential Services Maintenance Act -1968)

आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। विदित हो कि एस्‍मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य दूसरे माध्‍यम से सूचित किया जाता है।

एस्‍मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता है। इसके लागू होने के बाद कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो ये अवैध‍ और दण्‍डनीय है।

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