हिमाचल: कोरोना के चलते कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी अनिवार्य, इस पोर्टल पर करें आवेदन

By  Arvind Kumar December 6th 2020 10:04 AM -- Updated: December 6th 2020 10:05 AM

शिमला। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंजूरी लेना अनिवार्य किया है। ऐसे में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरम्भ किया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जो लोग प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार के आयोजन करना चाहते हैं, वह उसका पंजीकरण https://covid.hp.gov.in पर कर सकते हैं।

Event registration portal हिमाचल: कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी के लिए इस पोर्टल पर करें आवेदन

बता दें कि सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरम्भ किया गया है। इनडोर या आउटडोर सभाओं में, अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क को ठीक से पहनना, शारीरिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और हैंड वाश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल ऐसे सभी स्थानों पर अनिवार्य होगा।

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सभाओं में जहां सामुदायिक रसोई या धामया पेशेवर खानपान की व्यवस्था की जानी है, यह सुनिश्चित किया जानाअनिवार्य है कि केवल बायो-डिग्रेडेबल, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास और कटलरी का उपयोग किया जाए। प्रबंधकों और खानपान कर्मचारियों का जहां तक संभव हो, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट द्वारा COVID- 19 टेस्ट करवाना होगा, जो कि समारोह के 96 घंटे के भीतर होना चाहिए। वे हर समय विशेष रूप से भोजन तैयार करने, परोसने/ खाने और कचरे के निपटान आदि के समयउच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और आसपासकी स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करेंगे।

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इस तरह की सभा की पूर्व सूचना जिला प्रशासन - क्षेत्र के उपायुक्त/ एसडीएम/ तहसीलदार को देना अनिवार्य है और जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम के आयोजक को वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया जा सकता है। इन शर्तों और अन्य SOPs के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे, उल्लंघन होने पर, उनके खिलाफ मुकदमा होने पर वो स्वयं उत्तरदायी होंगे, या समय-समय पर जारी किए गए GoHP अधिसूचना/ निर्देशों के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक सभी PRIs और ULBs के समर्थन से इन आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे। आयोजकों को अनुमति प्रदान करते समय, स्थानीय प्रशासन COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त शर्तों को लागू कर सकता है, जैसा वे उचित समझते हैं।

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