असमंजस खत्म, यहां जानिए हरियाणा में क्या-क्या खुलेगा और कैसे?

By  Arvind Kumar May 23rd 2020 01:58 PM -- Updated: May 23rd 2020 02:00 PM

चंडीगढ़। लॉकडाउन 4 के दौरान सरकार ने लोगों को कई तरह की रियायतें दी हैं। लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देश ना होने चलते लोगों में इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। अब इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा सरकार ने अब सभी बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। Guideline for Opening Markets and other premisesहालांकि बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्यूपमेंट सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपाइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाए। इसी प्रकार मैरिज-बैंक्वेंट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले डीसी या किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। वहां 50 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी। वहीं आने वाले सभी गेस्ट मास्क लगाए हुए हों और मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना चाहिए। वहीं, सरकार ने शहरों में बाजारों के रविवार या अन्य किसी दिन होने वाले साप्ताहिक अवकाश को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि बाजारों में प्रतिदिन 50 फीसदी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसलिए प्रत्येक दुकान का वैसे भी दूसरे दिन ही नंबर आ रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है। ---PTC NEWS---

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