हत्या मामले में जीजा-साली को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Arvind Kumar
February 17th 2019 01:50 PM --
Updated:
February 17th 2019 01:54 PM
हिसार। (संदीप सैनी) प्रेम में धोखा खाकर जीजा के साथ मिलकर प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने पाबड़ा गांव निवासी रुबीना उर्फ बीनू और जींद के खरल गांव निवासी उसके जीजा सुरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रुबीना पर पांच हजार रुपये जुर्माना और सुरेंद्र को छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर रुबीना की सजा दो साल और सुरेंद्र की सजा ढाई साल अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। हत्या मामले में दोषी सुरेंद्र को आईपीसी की धारा 302 , 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। वहीं रुबीना को आईपीसी धारा 302 और 120 बी के तहत सजा सुनाई गई है।