हत्या मामले में जीजा-साली को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

By  Arvind Kumar February 17th 2019 01:50 PM -- Updated: February 17th 2019 01:54 PM

हिसार। (संदीप सैनी) प्रेम में धोखा खाकर जीजा के साथ मिलकर प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने पाबड़ा गांव निवासी रुबीना उर्फ बीनू और जींद के खरल गांव निवासी उसके जीजा सुरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रुबीना पर पांच हजार रुपये जुर्माना और सुरेंद्र को छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर रुबीना की सजा दो साल और सुरेंद्र की सजा ढाई साल अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। हत्या मामले में दोषी सुरेंद्र को आईपीसी की धारा 302 , 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। वहीं रुबीना को आईपीसी धारा 302 और 120 बी के तहत सजा सुनाई गई है।

पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव सरदाना ने बताया की 27 अक्टूबर 2016 को जयपाल उर्फ़ सोनू की हत्या की गई थी जिसके बाद मृतक के चाचा सतबीर ने बरवाला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शुरू में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। कुछ समय बाद परिजनों ने सुरेंद्र और रुबीना पर संदेह जाहिर किया। रुबीना और मृतक जयपाल उर्फ़ सोनू के बीच प्रेम प्रसंग था जिसके टूटने के बाद रुबीना ने बदला लेने के लिए अपने जीजा सुरेंद्र के साथ मिलकर जयपाल की हत्या कर दी।

Court Order पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव सरदाना ने बताया की 27 अक्टूबर 2016 को जयपाल उर्फ़ सोनू की हत्या की गई थी

मौका ए वारदात पर बाइक की टूटी हुई नंबर प्लेट को वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक से मिलाना किया गया और सुरेंद्र से मिली पिस्तौल की जांच की गई जिसको आधार मानते हुए सजा सुनाई गई है। राजीव सरदाना ने कहा कि मामले में एक गवाह भी है जिसने तीनों को हत्या से कुछ समय पूर्व एकसाथ देखा था। राजीव सरदाना ने बताया कि उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सुरेंद्र को छह हजार और रुबीना को पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना भरने की एवज में सुरेंद्र को दो साल और रुबीना को ढाई साल अतिरिक्त सजा कटनी होगी।

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