निकिता मर्डर केस: चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, 700 पेज की चार्जशीट में 60 गवाह

By  Arvind Kumar November 7th 2020 10:54 AM -- Updated: November 7th 2020 10:55 AM

चंडीगढ़। निकिता मर्डर केस में एसआईटी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 700 पेज की इस चार्जशीट में 60 गवाह हैं। एसआईटी के द्वारा की गई दिन-रात की मेहनत एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक रिकॉर्ड समय ( मात्र 11 दिन) में चार्जशीट को तैयार किया गया।

चार्जशीट को डिजिटल, फोरेंसिक एवं मेटेरियल एविडेंस के आधार पर अनुभवी अनुसंधान अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया जिसका पुलिस आयुक्त ओपी सिंह द्वारा बारीकी से अवलोकन किया गया एवं वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों द्वारा केस के हर लीगल पहलुओं की गहराई से स्क्रूटनी की गई।

Nikita Murder Case Chargesheet निकिता मर्डर केस: चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, 700 पेज की चार्जशीट में 60 गवाह

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल एवं फॉरेंसिक साइंस एविडेंस और चश्मदीद गवाह व अन्य पुख्ता सबूत के आधार पर आरोपियों को शीघ्र कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।

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आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को पेपर देकर अपनी सहेली के साथ घर लौट रही छात्रा निकिता को अग्रवाल कॉलेज के गेट के बाहर मुख्य आरोपी तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने में उसका साथी रेहान भी शामिल था। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देकर कार से फरार हो गए थे।

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educareघटना की सूचना मिलने पर थाना शहर बल्लभगढ़ में हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त के संज्ञान में मामला आने पर उन्होंने तुरंत एसीपी क्राइम अनिल यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लगाई गई और स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे। मात्र 5 घंटे में क्राइम ब्रांच ने गोली मारने वाले मुख्य आरोपी तौसीफ को नूंह से गिरफ़्तार किया।

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पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसपी क्राइम अनील यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच DLF प्रभारी अनिल कुमार सहित अनुभवी अनुसंधान अधिकारियों को शामिल कर एक एसआईटी का गठन किया गया।

एसआईटी निरंतर अनुसंधान कार्य में जुटी रही और केस की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हर सबूत को इकट्ठा करती रही ताकि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।

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पुलिस आयुक्त द्वारा नितिका के भाई और मामा को आर्म्स लाइसेंस दिया गया इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को गनमैन दिया गया है। इस केस की आई विटनेस के पिता को भी गन का लाइसेंस दिया गया है। ताकि वो सभी निर्भय होकर अपने केस की पैरवी कर सकें।

वहीं इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ‘लव जिहाद’ पर एक कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाएगी।

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