रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा HC ने नहीं दी राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

By  Vinod Kumar March 3rd 2022 05:34 PM

चंडीगढ़: स्वयं भू घोषित संत रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस संदीप मौदगिल की डिवीजन बेंच ने वीरवार को रामपाल की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में रामपाल ने अपनी सजा के निलंबन की मांग की थी। रामपाल ने याचिका दायर कर हिसार ट्रायल कोर्ट द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांग की थी । याचिका में कहा गया है कि सजा के खिलाफ उसकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जब तक हाईकोर्ट अपील पर फैसला नहीं लेता, तब तक उसकी सजा को निलंबित किया जाए। ਰਾਮਪਾਲ-ਦੀ-ਸਜ਼ਾ-ਮੁਅੱਤਲ-ਕਰਨ-ਦੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ-ਹੋਈ-ਰੱਦ- कोर्ट को बताया गया कि वह पांच साल आठ महीने से सलाखों के पीछे है। इस मामले में उसके साथ के 10 अन्य सह आरोपियों की सजा को हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन रहने के कारण निलंबित कर चुका है। ऐसे में उसकी सजा को भी निलंबित किया जाए, लेकिन कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया। ਰਾਮਪਾਲ-ਦੀ-ਸਜ਼ਾ-ਮੁਅੱਤਲ-ਕਰਨ-ਦੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ-ਹੋਈ-ਰੱਦ- बता दें कि बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हिसार कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2018 को हत्या के एक मामले में दोषी रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रामपाल को एफआइआर नंबर 430 के तहत यह सजा दी गई है। ਰਾਮਪਾਲ-ਦੀ-ਸਜ਼ਾ-ਮੁਅੱਤਲ-ਕਰਨ-ਦੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ-ਹੋਈ-ਰੱਦ-

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