पठानकोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले में अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक को बरी किया है। अदालत ने आरोपी सांजी राम, आनंद दत्त, प्रवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को दोषी करार दिया है। वहीं एक अन्य आरोपी विशाल को बरी कर दिया है।
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यह फैसला पठानकोट की अदालत ने सुनाया है। इस मामले में तीन जून को सुनवाई पूरी कर ली गई थी और न्यायाधीश ने 10 जून का दिन सजा सुनाए जाने के लिए मुकर्रर किया था।
कठुआ मामले में 6 दोषी करार, कुछ देर में सजा का ऐलान संभव
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया और यहां पर मामले की सुनवाई शुरू हुई।
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