मतदान के दिन सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों के कार्यालयों में अवकाश

By  Arvind Kumar October 19th 2019 11:20 AM

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए प्रदेश में 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) को होने वाले मतदान के दृष्टिगत, राज्य सरकार ने इस दिन अपने सभी विभागों, बोर्डों व निगमों के कार्यालयों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थानों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 21 अक्तूबर, 2019 को यह अवकाश लिखत परक्राम्य अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत रहेगा। [caption id="attachment_351101" align="aligncenter" width="700"]Haryana Vidhansabha Election मतदान के दिन सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों के कार्यालयों में अवकाश[/caption] सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (8/1996 में संशोधित) की धारा 135 (बी) के तहत पेड लीव ले सकते हैं। यह भी पढ़ें : VIDEO: कांडा बंधुओं के लिए प्रचार करेंगी सपना, BJP के लिए प्रचार से रखी दूरी ---PTC NEWS---

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