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दिल्ली विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने लगाया यह प्रतिबंध

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- January 30th 2020 11:11 AM -- Updated: January 30th 2020 11:13 AM
दिल्ली विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने लगाया यह प्रतिबंध

दिल्ली विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने लगाया यह प्रतिबंध

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के लिए तय मतदान के दिन 8 फरवरी, 2020 (शनिवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी तरह का एग्जिट पोल करने और एग्जिट पोल के नतीजे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। [caption id="attachment_384637" align="aligncenter" width="700"]Ban on Exit Poll in Delhi दिल्ली विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने लगाया यह प्रतिबंध[/caption] इसके साथ ही, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126(1) (ब) के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय से पहले के 48 घंटे के दौरान ओपिनयन पोल के नतीजे या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण जैसे चुनाव से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह भी पढ़ेंदिल्ली में मजबूत हुई बीजेपी, अकाली दल का मिला साथ

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