Haryana Constable Recruitment: उच्च न्यायालय ने नियुक्ति पर लगी रोक हटाने से किया इनकार
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा में 5,000 पुरुष कांस्टेबलों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 6 जुलाई, 2022 के उस आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका का जवाब दिया, जिसमें सरकार को नियुक्तियां करने से रोक दिया गया था।
याचिका में कहा गया था कि चयन प्रक्रिया से संबंधित पुरुष कांस्टेबलों की श्रेणी के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने 17 अप्रैल तक एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा। बता दें कि यह मामला 2021 में अदालत पहुंचा था जिसमें कई उम्मीदवारों ने दिसंबर 2020 में निकाले गए विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची को चुनौती दी थी।
दलीलों में तर्क दिया गया कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में पारदर्शिता नहीं दिखाया गया है। शुरुआत में पर्सेंटाइल मेथड को अपनाया गया था और एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक उम्मीदवार को सामाजिक-आर्थिक मानदंड, उच्च योग्यता आदि के कारण अतिरिक्त अंक जोड़ना पड़ा।
याचिका में तर्क दिया गया था कि यदि उन अतिरिक्त अंकों को पर्सेंटाइल पद्धति में जोड़ा जाता है तो अंकों का मूल्य 100 अंकों से अधिक हो जाएगा। सरकार ने तर्क दिया था कि सूत्र भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा सुझाया गया था और इसका पालन किया गया था। सरकार का दावा था कि गणितीय गणना विवादित नहीं हो सकती है।
अदालत ने सितंबर 2022 को केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली को इस मामले में अदालत की सहायता करने के लिए कहा था।
- PTC NEWS