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एसएफजे से संबधित पन्नू के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज

Written by  Arvind Kumar -- July 04th 2020 09:16 AM
एसएफजे से संबधित पन्नू के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज

एसएफजे से संबधित पन्नू के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने पिछले कुछ दिनों के दौरान राष्ट्र विरोधी और भड़काऊ टेली-कॉलिंग अभियान का संज्ञान लेते हुए प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस‘ (एसएफजे) के यूएस स्थित स्वयंभू मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ देशद्रोह और अलगाववाद के आरोपों के तहत पुलिस स्टेशन भोंडसी, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 124-ए, 153-ए तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) और 13 तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पन्नू द्वारा अमेरिका से भारत के खिलाफ ऑटोमेटेड फोन कॉल के माध्यम से एक अलगाववादी अभियान को चलाते हुए फोन संदेश भेजकर देश की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते मामला दर्ज किया गया है। एसएफजे के पन्नू द्वारा हरियाणा सरकार और प्रदेश के नागरिकों को सिखों और पंजाबियों के हितों का विरोधी होने का दोषी ठहराने के बाद इंस्पेक्टर, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गुरुग्राम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएफजे, जो ‘सिख रेफरेंडम 2020‘ को अपने अलगाववादी एजेंडे के हिस्से के रूप में आगे बढ़ा रहा है, का सदस्य होने के नाते पन्नू देश के सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। हरियाणा के सिखों को 4 जुलाई, 2020 को ऑनलाइन अवैध जनमत-संग्रह में मतदान पंजीकरण में भागीदारी के लिए प्रेरित करने की गैरकानूनी गतिविधि में भी संलिप्त रहा है। Haryana Police books SFJ's Pannun for sedition after being declared a terrorist by govt उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त राष्ट्र विरोधी ताकतों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। ---PTC NEWS--


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