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हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट के पैनल से अडानी ग्रुप को मिली बड़ी राहत

ब्यूरो: अडानी समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है.

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shagun Kochhar -- May 19th 2023 05:46 PM -- Updated: May 19th 2023 06:15 PM
हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट के पैनल से अडानी ग्रुप को मिली बड़ी राहत

हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट के पैनल से अडानी ग्रुप को मिली बड़ी राहत

ब्यूरो: अडानी समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है.


बता दें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर जैसे कई आरोप लगे थे.जिसके बाद देश में खलबली मच गई थी और कई तरह के सवाल खड़े हुए. जिसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए पैनल नियुक्त किया.

जानकारी के मुताबिक, पैनल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया है. इसी के साथ ही ग्रुप के गैरकानूनी निवेश के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं. सेबी ने पाया कि कुछ फर्मों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी और रिपोर्ट के बाद कीमतों में गिरावट आने पर फायदा हुआ. समिति के अनुसार, गैर कानूनी व्यापार का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी. अदाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया. अदाणी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए. साथ ही SEBI ने अदाणी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है. बताया गया है कि न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया है. फिलहाल SEBI की जांच जारी है.

बता दें, 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी. जिसमें अडाणी ग्रुप की कंपनियों पर कई आरोप जड़े गए थे. वहीं अडाणी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से नकार दिया था. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया क्योंकि देश में इसी लेकर खूब बवाल मचा था. पैनल ने अपनी ये रिपोर्ट 6 मई को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी. बता दें रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

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