Sat, Apr 27, 2024
Whatsapp

हरियाणा: यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह को मिली राहत, चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर

जूनियर महिला कोच के सेक्शुअल हैरेसमेंट केस के आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत मिली गई है।

Written by  Rahul Rana -- September 15th 2023 03:56 PM
हरियाणा: यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह को मिली राहत,  चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर

हरियाणा: यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह को मिली राहत, चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर

ब्यूरो : जूनियर महिला कोच के सेक्शुअल हैरेसमेंट केस के आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत मिली गई है। कोर्ट ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले पर जूनियर महिला कोच ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महिला कोच ने कहा है कि वह इस फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी।


आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT अपने जवाब में जमानत नहीं दिए जाने की दलील दे चुकी है। SIT ने अपने जवाब में कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए।

संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में कहा गया है कि याची संदीप सिंह ने जानबूझकर मामले से जुड़े तथ्य छिपाए हैं। इसमें जांच एजेंसी को प्रभावित करने और यही तथ्यों को निर्धारित करने में सहयोग न करने वाली जानकारी शामिल है। आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद 7 जनवरी, 10 फरवरी, 2 जून और 2 अगस्त को पुलिस जांच में शामिल हुआ था। उसके द्वारा पुलिस को दिए बयानों और जांच में सामने आए तथ्यों के बीच विरोधाभास है।

दलील में यह भी कहा गया है कि आरोपी राज्य में मंत्री है और चुना हुआ प्रतिनि​धि है। ऐसे में उसका दायित्व बनता था कि वह लाई डिसेप्शन टेस्ट करवाए। ऐसे में यदि पीड़िता के लगाए आरोप झूठे होते तो सच सामने आ सकता था। वहीं आरोपी ने जांच को प्रभावित करते हुए पीड़िता को बहकाते हुए रुपयों का प्रस्ताव दिया। अपने पद का प्रयोग करते हुए उस पर दबाव बनाया। उसे निलंबित किया गया और CID के जरिए उस पर नजर रखी गई।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...