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'बृजभूषण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं', WFI प्रमुख के खिलाफ नाबालिग पहलवान ने बदला बयान

नाबालिग पहलवान के पिता, जिसकी शिकायत पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, ने अपना बयान बदल दिया है।

Written by  Rahul Rana -- June 08th 2023 12:16 PM
'बृजभूषण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं', WFI प्रमुख के खिलाफ नाबालिग पहलवान ने बदला बयान

'बृजभूषण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं', WFI प्रमुख के खिलाफ नाबालिग पहलवान ने बदला बयान

ब्यूरो : नाबालिग पहलवान के पिता, जिसकी शिकायत पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, ने अपना बयान बदल दिया है।

अपने नए बयान में कथित पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने और उनकी बेटी ने दो दिन पहले दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने नए सिरे से बयान दर्ज कराया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह दबाव में थे और उन्होंने सिंह के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, "सिंह ने अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न नहीं किया था, हालांकि उसके कुछ व्यवहारों ने उसे असहज महसूस कराया था।"


“हमें बृजभूषण शरण सिंह से कोई शिकायत नहीं है। हमने 5 जून को नए बयान दर्ज किए और हमने अपने पहले के कुछ बयानों को बदल दिया। मैं एक लड़की का पिता हूं और मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मैंने शिकायत वापस नहीं ली थी लेकिन नए बयान दर्ज किए थे। गुस्से में हमने कुछ झूठे आरोप लगाए। मेरी बेटी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया गया है, वे सब सच नहीं हैं।'

उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार डिप्रेशन में था और उनका मुख्य उद्देश्य अपनी बेटी को चैंपियन बनाना था।

पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष नया बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अदालत यह तय करेगी कि क्या आरोपों का "पीछा किया जा सकता है" और "164 के तहत किस बयान को प्राथमिकता दी जाएगी" एक मुकदमे के दौरान।

- PTC NEWS

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