हाईकोर्ट ने HSGPC और हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस, कमेटी के सदस्यों को पदों से हटाने पर लगाई रोक
ब्यूरोः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रमणीक मान, संयुक्त सचिव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को कमेटी के पदों से हटाने पर रोक लगा दी है। इस मामले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने कार्यकारी सदस्य विनर सिंह को कमेटी से हटाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। इन सभी सदस्यों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कमेटी की बजट बैठक नहीं होगी 28 मार्च को आयोजित की गई थी। इस बैठक में केवल बजट पारित किया जाना था। बैठक शुरू होते ही मांग उठी कि मौजूदा कमेटी की जगह नई कमेटी बनाई जाए। याचिकाकर्ताओं के विरोध के बावजूद अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन करते हुए नई समिति का गठन किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से की मांग
अधिवक्ता शिव कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम के तहत कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा यह मांग की जानी चाहिए थी और फिर उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था. लेकिन उन्हें सीधे पद से हटा दिया गया है, जो सरासर गलत है. याचिकाकर्ताओं ने नई कमेटी कमेटी के गठन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अब रमणीक मान, मोहनजीत सिंह, गुरबख्श सिंह और गुरुमीत सिंह ने उन्हें हटाए जाने को चुनौती दी है।
बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद भारद्वाज ने 28 मार्च को एक प्रस्ताव पारित कर इन सभी सदस्यों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के साथ-साथ हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी किया जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
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