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हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। जज जस्टिस विनोद भारद्वाज ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Deepak Kumar -- November 25th 2023 10:37 AM
हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

ब्यूरोः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। जज जस्टिस विनोद भारद्वाज ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है।  ये जुर्माना सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर कोर्ट ने सुनवाया है। दरअसल, कैथल जिले के बालू स्कूल के छात्रों ने अपने वकील प्रदीप कुमार रापड़िया के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं


मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग से एफिडेविट के माध्यम से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में जो आंकड़े और तथ्य सामने आये वो चौंकाने वाले है। शिक्षा विभाग द्वारा दिये गए एफिडेविट के मुताबिक हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है, 538 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय नहीं है और 1047 स्कूलों में लड़कों के शौचालय नहीं है। इसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि छात्रों के लिए 8240 क्लासरूम की जरूरत है।

स्कूलों में शौचालय व पीने के पानी की सुविधाएं नहीं

याचिकर्ता की  तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप रापड़िया और रिपु दमन बूरा ने हाईकोर्ट को बताया कि एक तरफ तो बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और खुले में शौच मुक्त भारत जैसे नारे दिए जा रहे है और दूसरी तरफ स्कूलों में शौचालय व पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है और इन सुविधाओं के लिए स्कूली बच्चों को मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। 

हाईकोर्ट में दिए गए ऐफिडेविट के मुताबिक जहां हरियाणा के सरकारी स्कूलों  में शौचालय, पीने के पानी, बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है वहीं शिक्षा विभाग ने  10,675.99  करोड़ रूपये कि ग्रांट को बिना उपयोग किये सरकार को वापिस भेज दिया।

धरातल पर कोई काम नहीं कर रही सरकारः कोर्ट  

हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार कोर्ट के सामने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है और धरातल पर कोई काम नहीं कर रही। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक तरफ भारत सरकार ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का नारा देते हुए हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाने का दावा कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ लड़कियों के 538 स्कूलों में शौचालय ही नहीं हैं और दिन प्रतिदिन स्कूली छात्राओं के शोषण के मामले सामने आ रहे हैं । 

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपयों का लगाया जुर्माना 

हरियाणा सरकार की स्कूली बच्चों के हितों के प्रति संवेदनहीनता व एफिडेविट के चौंकाने वाले आंकड़ों की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाते हुए उनसे एक हफ्ते के अंदर सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ती के लिए समय सीमाबद्ध योजना पेश करने के आदेश दिए हैं और हरियाणा सरकार के  मुख्य सचिव व स्कूली शिक्षा निदेशक को 15 दिसम्बर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के सामने हाजिर होने के आदेश दिए हैं ।

- PTC NEWS

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