धोखाधड़ी करने वाले कबूतरबाज़ों की अब खैर नहीं, कानून तोड़ा तो धरे जाएंगे, कानून बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार !
ब्यूरो: हरियाणा सरकार अब कबूतर बाज़ों पर नकल करने की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए विधानसभा के बजट सेशन में ही इस पर बिल लाकर कानून भी बनाया जा सकता है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं और इस बाबत प्रस्तावित कानून को लेकर बिल का मसौदा गृह विभाग ने मुख्यमंत्री को भेज दिया है।
प्रदेश के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र में संशोधित बिल लाया जाएगा. आपको बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा में इस तरह के बिल पर चर्चा हो चुकी है और पारित करके केंद्र को भेजा भी गया था, लेकिन किन्हीं खामियों के चलते उसे लौटा दिया गया था। सुमिता मिश्रा ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार ने 26 कबूतर बाज़ों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को कबूतर बाजों के विरुद्ध सख्त रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
गौरतलब है कि हरियाणा में पिछले साल गृह विभाग की ओर से ऐसे ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी एक्ट यानी RRTAA ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसको दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश भी किया गया था। हालांकि विधानसभा में पास होने के बाद इसको केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया लेकिन कुछ कमियां होने की वजह से इसको वापस भेज दिया गया था। गृह विभाग अब नए सिरे से इसका मसौदा तैयार करने में जुट गया है.
हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी एक्ट 2024 में कबूतर बाजों पर शिकंजा कसने के लिए कई कड़े प्रावधान रखे गए थे. इस नियम के कई पहलू पंजाब की ओर से बनाए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2013 से लिए गए थे।
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