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करनाल में रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- September 06th 2021 05:01 PM -- Updated: September 06th 2021 06:00 PM
करनाल में रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू

करनाल में रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू

करनाल। करनाल में मंगलवार को इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। रात 12 बजे से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा मंगलवार को जिला में धारा 144 लागू की गई है। दरअसल किसानों के जिला सचिवालय घेराव के ऐलान के चलते जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को करनाल जिला में जो किसान महापंचायत बुलाई की गई है उसमें जन सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है।  इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग जैसे मोबाइल एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों का प्रसार हो सकता है जिससे सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट संभावना है। उन्होंने बताया कि करनाल जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा के गृह विभाग के सचिव ने उक्त हालातों के मद्देनजर दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम-2 के आधार पर प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), ज्यादा मात्रा में एसएमएस सहित सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाएं आदि (वॉयस कॉल को छोड़कर) को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज दोपहर 12.30 बजे से कल 7 सितंबर को रात 23.59 बजे तक लागू रहेंगे।   यह भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई यह भी पढ़ें- पंचकूला में सभी पात्र व्यक्तियों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज


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