Sat, Apr 27, 2024
Whatsapp

पत्रकारों की गिरफ्तारी पर पूर्व डीजीपी, कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों को नोटिस

Written by  Arvind Kumar -- March 28th 2019 02:18 PM
पत्रकारों की गिरफ्तारी पर पूर्व डीजीपी, कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों को नोटिस

पत्रकारों की गिरफ्तारी पर पूर्व डीजीपी, कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों को नोटिस

हिसार। फरीदाबाद के तीन वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी बी एस संधू, हिसार रेंज के आईजी अमिताभ सिंह ढिल्लों एवं एसपी विजिलेंस सुखबीर सिंह पहलवान, सहित कई पुलिस अधिकारियों को मंहगा पड़ गया। पीड़ित पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उपरोक्त संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर अवमानना के नोटिस जारी करके 23 मई तक जवाब मांगा है। [caption id="attachment_275504" align="alignleft" width="251"]notice हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर अवमानना के नोटिस जारी किए हैं[/caption] गौरतलब है कि फरीदाबाद के तीन पत्रकारों ने 15 अप्रैल, 2018 को अपने ऑनलाईन वेब न्यूज पोर्टलों पर हरियाणा के एक विधायक व एक नेता के मामले को बिना उनका नाम लिखे एक खबर प्रसारित की थी। इन न्यूज पोर्टलों में उक्त खबर प्रसारित होने से पहले यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और पूरे फरीदाबाद में खासी चर्चा का विषय बन गया था। पोर्टलों पर यह खबर प्रसारित होने के बाद फरीदाबाद की एक महिला नेता जिसका इस खबर में नाम ही नहीं था, उसने इन तीनों की शिकायत पुलिस में कर दी। आरोप है कि फरीदाबाद पुलिस ने राजनैतिक दबाव के चलते इस महिला नेता की शिकायत के आधार 16 अप्रैल, 2018 को तीन पत्रकारों के खिलाफ आईटी एक्ट 67ए, 354डी एवं 499 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि तीनों पत्रकारों द्वारा प्रकाशित खबरों में किसी व्यक्ति, महिला एवं राजनैतिक दल का नाम तक नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने बिना किसी जांच के ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें अवैध तौर से हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों पत्रकार उस समय धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। तीनों पीड़ित पत्रकारों ने इस इस कार्रवाई के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। [caption id="attachment_275502" align="aligncenter" width="720"]Court Notice कोर्ट द्वारा जारी की गई नोटिस की कॉपी[/caption] हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एस. बरार, पवन सांखला एवं ललित सांखला ने पेश होकर उक्त मामले में तीनों पत्रकारों का पक्ष रखा। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी बी.एस. संधू , फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ ढिल्लो ( वर्तमान आई.जी. हिसार), तत्कालीन डीसीपी क्राईम सुखबीर सिंह पहलवान (मौजूदा एसपी विजिलेंस गुरूग्राम),फरीदाबाद के तत्कालीन क्राईम ब्रांच सैक्टर 30 प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप मोर सहित गिरफ्तारी टीम में शामिल रहे सब-इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह, एएसआई अनूप तथा हवलदार राजीव नामक पुलिस कर्मचारियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से 23 मई, 2019 तक जवाब मांगा है कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें : मरीज के इलाज में लापरवाही पड़ी भारी, दो डॉक्टर सस्पेंड दो को नोटिस जारी


Top News view more...

Latest News view more...