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हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले 26 मई को अपना फैसला सुनाएगा।
पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला पर केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो ने 26 मार्च, 2010 को इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति एकत्रित की थी।
साल 2019 में ईडी ने चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त कर ली थी। जब्त संपत्तियों में फ्लैट, प्लॉट और जमीन है। यह संपत्तियां पंचकूला, सिरसा और नई दिल्ली में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी।
इससे पहले पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में सजा काट चुके हैं। 2 जुलाई 2021 को सजा पूरी होने पर उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। ओपी चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सीधे घर के लिए रवाना हो गए थे। चौटाला की रिहाई के समय उनके समर्थक भारी संख्या में तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए थे। चौटाला की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौर थी, लेकिन अब पूर्व सीएम अब एक ओर मामले में दोषी करार दिए गए हैं।
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