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पॉक्सो अदालत ने रेप के आरोपी को 10 दिन में सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 6 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- September 23rd 2022 11:53 AM -- Updated: September 23rd 2022 03:55 PM
पॉक्सो अदालत ने रेप के आरोपी को 10 दिन में सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 6 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

पॉक्सो अदालत ने रेप के आरोपी को 10 दिन में सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 6 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

प्रतापगढ़/ज्ञानेंद्र शुक्ला: पॉक्सो अदालत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अदालत ने दस दिनों के ट्रायल में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉस्को पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने दस दिन में ही मामले पर फैसला सुना दिया।





मामला प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके का था। यहां एक छह साल की बच्ची अपनी मां और दो छोटे भाई बहनों के साथ ननिहाल निमंत्रण में शामिल होने आई थी। यहां आरोपी भूपेंद्र सिंह जो प्रयागराज के मऊआइमा के किरावां गांव का रहने वाला था उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

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पुलिस ने इस मामले में बीती 11 सितंबर को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया और लगातार जिरह गवाहों के बयान चलते रहे। इन दस दिनों में दो बचाव पक्ष के गवाहों समेत कुल दस गवाहों ने गवाही दी। गवाही व जिरह के बाद अदालत ने आरोपी को कठोर दंड दिया जिसमें आजीवन कारावास टिल द डेथ के साथ विभिन्न धाराओं में अलग अलग कुल बीस हजार का अर्थिकदंड भी अदालत ने लगाया है।

Absconding accused of Nadia rape case arrested

24 साल के आरोपी भूपेंद्र सिंह को उसकी मां ने नाबालिग साबित करने के लिए झूठे स्कूली दस्तावेज भी पेश किए ताकि मामला किशोर न्यायालय को हस्तांतरित हो जाए, लेकिन शिक्षा विभाग-स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इन दस्तावेजों को फर्ज़ी साबित कर दिया गया। इस मामले में अदालत ने विवेचक सत्येंद्र सिंह द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश डीजीपी को आदेश दिया है कि विवेचक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर दो माह के भीतर अदालत को अवगत कराएं।


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