प्रदेश में आचार संहिता लागू, 24 घंटे में सरकारी विज्ञापन हटाने के निर्देश
चंडीगढ़। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही उदघाटन, शिलान्यास अब बंद हो गए हैं। जनप्रतिनिधि अब सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। [caption id="attachment_342223" align="aligncenter" width="700"] प्रदेश में आचार संहिता लागू, 24 घंटे में सरकारी विज्ञापन हटाने के निर्देश[/caption] हरियाणा चुनाव आयोग के आयुक्त अनुराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सभी सरकारी इमारतों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से सरकारी विज्ञापन को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा न किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। [caption id="attachment_342224" align="aligncenter" width="700"] प्रदेश में आचार संहिता लागू, 24 घंटे में सरकारी विज्ञापन हटाने के निर्देश[/caption] अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत ऑनलाईन की जा सकेगी। अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है तो सी-विजिल ऐप में उसकी शिकायत की जा सकेगी। इस ऐप के साथ 1950 वोटर हेल्पलाइन भी जारी की गई है। यह भी पढ़ें : नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को नहीं देखना होगा मुहूर्त!, ये है वजह ---PTC NEWS---