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एनकाथ शिंदे के गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक लगाई रोक

Written by  Vinod Kumar -- June 27th 2022 03:45 PM
एनकाथ शिंदे के गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक लगाई रोक

एनकाथ शिंदे के गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक लगाई रोक

महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है। इस सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिंदे गुटे 16 विधायकों को आयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया है। जिन पक्षों को नोटिस दिया गया है उसमें डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी, सुनील प्रभु शामिल हैं। इस नोटिस का जवाब सभी पक्षों को पांच दिन के भीतर देना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बता दें कि बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। एकानाथ के साथ खड़े बागी विधायकों ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर को हटाने की अर्जी अभी लंबित है, इसलिए अर्जी पर फैसला होने से पूव वो विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने पर फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि स्पीकर साबित करें कि उनके पास बहुमत है। क्यों फ्लोर टेस्ट से डिप्टी स्पीकर डर रहे हैं। शिंदे गुट की तरफ हाजिर हुए वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो उन्हें विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं करना चाहिए। नोटिस जारी करें तो उसके जवाब के लिए 21 दिन का समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और डिप्टी स्पीकर की तरफ से पक्ष रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही क्यो वो किसी सदस्य के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू कर सकता है। अपने खिलाफ आए प्रस्ताव में डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवाल खुद कैसे जज बन गए। इस पर डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि नोटिस आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। जिस ई-मेल से ये प्रस्ताव आया था वो वेरिफाइड नहीं था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया था।


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