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हरियाणा में 'एनवायरनमेंट इमरजेंसी', 4 जिलों में स्कूल बंद...14 जिलों में निर्माण कार्य पर रोक, जेनरेटर पर भी पाबंदी

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- December 03rd 2021 05:00 PM -- Updated: December 03rd 2021 06:08 PM
हरियाणा में 'एनवायरनमेंट इमरजेंसी', 4 जिलों में स्कूल बंद...14 जिलों में निर्माण कार्य पर रोक, जेनरेटर पर भी पाबंदी

हरियाणा में 'एनवायरनमेंट इमरजेंसी', 4 जिलों में स्कूल बंद...14 जिलों में निर्माण कार्य पर रोक, जेनरेटर पर भी पाबंदी

चंडीगढ़: नई दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के इलाकों में भी कुछ दिनों से प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। दिल्ली और इसके साथ लगते आस-पास के इलाकों में प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में जलन महसूस हो रही है। हरियाणा के 4 जिलों सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में प्रदूषण की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण विभाग ने अगले आदेश तक इन चारों जिलों में सारे स्कूल बंद कर दिए हैं। इन जिलों में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पर्यावरण विभाग ने स्कूलों के अलावा हरियाणा के 22 में से 14 जिलों में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही जनरेटर सेट भी नहीं चलाए जा सकेंगे। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और उससे लगते हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के इलाकों में स्मॉग और एयर पॉल्यूशन की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बढ़ती ठंड के बीच हवा खराब होने से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार के प्रयासों के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को ही स्कूल खोलने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान हरियाणा और यूपी सरकार भी पक्षकार हैं। पर्यावरण विभाग ने स्कूल बंद करने के यह आदेश 2 दिसंबर को ही जारी कर दिए थे, मगर शुक्रवार 3 दिसंबर की सुबह जब तक ये आदेश इन जिलों में पहुंचे, तब तक बच्चे स्कूल जा चुके थे। ऐसे में इन आदेशों को अब शनिवार 4 दिसंबर से लागू किया जाएगा। हालांकि सरकारी आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन चारों जिलों में ऑनलाइन स्टडी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई।

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हरियाणा सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के साथ लगते जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फ़रीदाबाद, झज्जर के सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार ने निर्माण कार्य और जेनरेटर सैट के प्रयोग को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। #Haryana #DIPRHaryana - DPR Haryana (@diprharyana) 3 Dec 2021
सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं मौसम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ने 2 दिसंबर को ही प्रदेश के NCR में आते 14 जिलों में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए तीन अलग-अलग आदेश जारी कर दिए थे। संबंधित जिलों के डीसी और अन्य अधिकारियों को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। स्कूल बंद करने का पहला आदेश सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिले के लिए है। सरकार ने पत्र में कहा है कि दिल्ली से सटे इन चारों जिलों में अगले आदेश तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। एयर पॉल्यूशन को लेकर पिछले 20 दिनों में यह दूसरा मौका है जब इन चारों जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। इससे पहले 14 नवंबर को 3 दिन के लिए चारों जिलों में स्कूल बंद किए गए और फिर उस अवधि को बढ़ा दिया गया था। हरियाणा के 14 जिले आते हैं। इनमें सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, पानीपत, करनाल, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ शामिल है। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक इन 14 जिलों में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने संबंधित जिलों के डीसी को ये आदेश सख्ती से लागू कराने को कहा है। हालांकि प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, बिजली फिटिंग और बढ़ईगीरी जैसे बिना प्रदूषण वाले काम पर यह रोक लागू नहीं होगी। इसके अलावा NCR और आसपास के क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) की ओर से जिन गतिविधियों को चालू रखने की अनुमति दी गई है, उस पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे।​​​​​​​ हरियाणा सरकार ने एयर पॉल्यूशन में सुधार होने तक एनसीआर में आते 14 जिलों में सभी तरह के डीजल जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक लगा दी है। आपातकालीन गतिविधियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

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