हरियाणा में 'एनवायरनमेंट इमरजेंसी', 4 जिलों में स्कूल बंद...14 जिलों में निर्माण कार्य पर रोक, जेनरेटर पर भी पाबंदी
सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं मौसम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ने 2 दिसंबर को ही प्रदेश के NCR में आते 14 जिलों में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए तीन अलग-अलग आदेश जारी कर दिए थे। संबंधित जिलों के डीसी और अन्य अधिकारियों को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। स्कूल बंद करने का पहला आदेश सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिले के लिए है। सरकार ने पत्र में कहा है कि दिल्ली से सटे इन चारों जिलों में अगले आदेश तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। एयर पॉल्यूशन को लेकर पिछले 20 दिनों में यह दूसरा मौका है जब इन चारों जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। इससे पहले 14 नवंबर को 3 दिन के लिए चारों जिलों में स्कूल बंद किए गए और फिर उस अवधि को बढ़ा दिया गया था। हरियाणा के 14 जिले आते हैं। इनमें सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, पानीपत, करनाल, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ शामिल है। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक इन 14 जिलों में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने संबंधित जिलों के डीसी को ये आदेश सख्ती से लागू कराने को कहा है। हालांकि प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, बिजली फिटिंग और बढ़ईगीरी जैसे बिना प्रदूषण वाले काम पर यह रोक लागू नहीं होगी। इसके अलावा NCR और आसपास के क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) की ओर से जिन गतिविधियों को चालू रखने की अनुमति दी गई है, उस पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। हरियाणा सरकार ने एयर पॉल्यूशन में सुधार होने तक एनसीआर में आते 14 जिलों में सभी तरह के डीजल जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक लगा दी है। आपातकालीन गतिविधियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।