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विदेश जा रहे लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने जारी की नयी SOP

Written by  Arvind Kumar -- June 08th 2021 01:26 PM -- Updated: June 08th 2021 01:39 PM
विदेश जा रहे लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने जारी की नयी SOP

विदेश जा रहे लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने जारी की नयी SOP

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पढ़ाई-नौकरी के लिए विदेश जा रहे नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस में पढ़ाई-नौकरी के साथ-साथ टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के सदस्यों की वैक्सीनेशन के लिए SOP है। सरकार ने इसमें बताया है कि किन-किन आधार पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसे कई नागरिकों के आवेदन मिले हैं, जिनका कहना है कि उनकी यात्रा करने की तारीख वैक्सीन के दूसरे डोज की तारीख से पहले पड़ रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि वैक्सीन के बीच के अंतर को कम किया जाए। इस बारे में मंत्रालय ने कहा है कि इसे देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे सभी लोगों को 84 दिनों से पहले ही वैक्सीन दी जाए। यह भी पढ़ेंनिजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के मामले में अकाली दल ने स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर दिया धरना यह भी पढ़ेंगुरमीत राम रहीम 24 घंटे में पॉजिटव से हुए नेगिटिव बताना चाहेंगे कि भारत में मौजूदा समय में तीन वैक्सीन दी जा रही हैं- कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12-16 हफ्ते (84 दिन) कर दिया है। वैक्सीन की दूसरी खुराक देते वक्त प्रशासन कुछ बातों का ख्याल भी रखेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि दोनों खुराकों में कम से कम 28 दिन का अंतर जरूर हो। इसके अलावा यात्रियों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। इस विवरण में आगे कहा गया है कि दूसरी खुराक के लिए ऐसे लोगों को पासपोर्ट को आईडी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर प्रिंट किया जाए। ये सुविधा उन लोगों के लिए है, जिन्हें 31 अगस्त से पहले तक विदेश जाना है।


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