सपा नेता आजम खां को को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा, पीएम मोदी-योगी के खिलाफ दिया था भड़काऊ भाषण
समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान भड़काऊ भाषण (hate speech case) देने के आरोप में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। यह सजा रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा सुनाए जाने के बाद आजम की विधायकी भी खतरे में आ गई है। ऐसे में आजम के लिए ये डबल झटका है. इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। दरअसल, आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान PM नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन DM के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। यह बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में दिया था।
इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। हालांकि, आजम खान को बेल मिल सकती है। ऐसे में जमानत के लिए सपा नेता के पास एक महीने का समय था। सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान ने जमानत ले ली है।
जमानत के बाद आजम खान ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मैं बेल पर हूं और इंसाफ का कायल हो गया हूं।' बता दें कि आजम खान पर भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 80 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे दर्ज किए गए थे। ज्यादातर मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। इससे पहले आजम खान 27 महीने तक जेल में रहे थे।