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गुलाम नबी आजाद को मिली J&K जाने की इजाजत, साथ ही रखी यह 'शर्त'

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Arvind Kumar
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गुलाम नबी आजाद को मिली J&K जाने की इजाजत, साथ ही रखी यह 'शर्त'
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थितियों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद को अपने गृहराज्य जाने की अनुमति दे दी। साथ ही यह भी कहा कि वो इस दौरान कोई भी सार्वजनिक रैली नहीं करेंगे और ना ही भाषण देंगे।
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CJI गुलाम नबी आजाद को मिली J&K जाने की इजाजत, साथ ही रखी यह 'शर्त' इसके साथ ही, अदालत ने राज्य में हालात सामान्य बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का केंद्र को निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भी जम्मू-कश्मीर जाएंगे। SC गुलाम नबी आजाद को मिली J&K जाने की इजाजत, साथ ही रखी यह 'शर्त' बता दें कि पिछले दिनों आजाद जब जम्मू-कश्मीर गये थे तो उन्हें हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था और उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने के लिए कोर्ट का रुख किया था। यह भी पढ़ें : जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से की मुलाकात ---PTC NEWS----
jammu-and-kashmir supreme-court chief-justice-of-india ptc-news article-370 congress-leader-ghulam-nabi-azad cji-ranjan-gogoi
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