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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुल्डोजर

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- April 21st 2022 02:03 PM -- Updated: April 21st 2022 02:04 PM
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुल्डोजर

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुल्डोजर

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यानि दो सप्ताह तक अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी, फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा और यह आदेश सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए है। जहांगीरपुर में हिंसा के बाद बुधवार चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया। इसके साथ ही, उन्होंने एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सुनवाई के दूसरे दिन दुष्यंत दवे ने कहा कि पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने हिन्दू पक्षे के ऊपर भी एफआईआर की है कि आपने बिना अनुमति यात्रा निकाली। दूसरी तरफ, एल. नागेश्वर राव और बीआर गवई की सुनवाई कर रही बेंच से सॉलिसीटर जनरल कहा कि इनको केस के तथ्यों पर बात करने के लिए कहिए। यह भाषण का मंच नहीं है। इसके बाद जज ने कहा कि आप केस पर बात करिए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देशभर में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। वैसे हम आपकी बात समझ गए। इस पर सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जहां तक की जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है। हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, ताकि रोड साफ हों। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की। 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी। वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे। यह सब तब हुआ, जब संगठनों ने इसमें दखल देना शुरू किया। कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़क पर बनी हैं, उन्हें नोटिस दिया गया। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच दंगा हो गया था। इसके बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को बुल्डोजर के जरिए तोड़ना शुरू किया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी।


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