तो क्या ट्विटर और फेसबुक 26 मई से भारत में काम नहीं कर सकेंगे?
नई दिल्ली। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन ना करने पर ट्विटर और फेसबुक पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार के नए नियम कल से लागू हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इन कंपनियों की तरफ से नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में इन पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। इसका सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे लोगों पर भी पड़ेगा। दरअसल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा था। साथ ही सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना आदि भी नए नियम में शामिल है। यह भी पढ़ें: हरियाणाः ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी में दो रंगे हाथों गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक अभी तक केवल कू नाम की कंपनी ने ही अपने अधिकारी की नियुक्ति की है। अन्य किसी कंपनी ने किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इन कंपनियों पर क्या कार्रवाई कर सकती है? आपको बता दें कि अगर ये कंपनियां सरकार के नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। अभी तक आईटी ऐक्ट की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है।