ATM से नहीं निकला कैश तो बैंक पर लगेगा जुर्माना, RBI ने जारी किया सर्कुलर
Arvind Kumar
August 11th 2021 12:12 PM
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एक सर्कुलर (RBI Circular) जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर ग्राहक को एटीएम (ATM) से खाली हाथ लौटना पड़ा तो संबंधित बैंक पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगी।