ATM से नहीं निकला कैश तो बैंक पर लगेगा जुर्माना, RBI ने जारी किया सर्कुलर

By  Arvind Kumar August 11th 2021 12:12 PM

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एक सर्कुलर (RBI Circular) जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर ग्राहक को एटीएम (ATM) से खाली हाथ लौटना पड़ा तो संबंधित बैंक पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगी।

आरबीआई का कहना है कि इसका मकसद एटीएम में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कत से ग्राहकों को निजात दिलाना है। उम्मीद है कि आरबीआई के इस सर्कुलर के बाद उपभोक्ताओं को एटीएम से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा।

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उल्लेखनीय है कि आरबीआई पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी है। वहीं, बैंकों पर देशभर में अपने एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसलिए नई व्यवस्था के बाद अब बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम आपरेटर्स को अपना तंत्र मजबूत रखना होगा।

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