वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है

By  Arvind Kumar July 6th 2021 10:27 AM

चंडीगढ़। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल अब आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आधार नंबर के साथ लिंक कराना होगा। केंद्रीय परिवहन व सड़क मंत्रालय ने इसे जरूरी कर दिया है।

आप इस ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकेंगे। इसके लिए सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप परिवहन निगम के parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर लिंक करा सकते हैं।

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बता दें कि आधार लिंक होने पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी में एड्रेस चेंज, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, टेंपरेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन आदि सर्विस का लाभ ऑनलाइन ही मिल जाएगा।

Vehicle registration validity extendedउल्लेखनीय है कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित किसी भी काम के लिए आरटीए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर दिए हैं। पिछले दिनों सरकार ने लर्निंग लाइसेंस को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। इसके तहत अब घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया जा सकता है।

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