वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है
चंडीगढ़। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल अब आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आधार नंबर के साथ लिंक कराना होगा। केंद्रीय परिवहन व सड़क मंत्रालय ने इसे जरूरी कर दिया है। आप इस ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकेंगे। इसके लिए सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप परिवहन निगम के parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर लिंक करा सकते हैं। यह भी पढ़ें- Tokyo Olympics: मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ओपनिंग सेरेमनी में होंगे भारत के ध्वजवाहक यह भी पढ़ें- पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे नकद पुरस्कार बता दें कि आधार लिंक होने पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी में एड्रेस चेंज, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, टेंपरेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन आदि सर्विस का लाभ ऑनलाइन ही मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित किसी भी काम के लिए आरटीए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर दिए हैं। पिछले दिनों सरकार ने लर्निंग लाइसेंस को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। इसके तहत अब घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया जा सकता है।