आज से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू, बदल गए ये नियम

By  Arvind Kumar September 1st 2019 10:51 AM -- Updated: September 1st 2019 10:54 AM

नई दिल्ली। आज से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू हो गया है। अब एक्ट से संबंधित नए नियम लागू होंगे। अब रेड लाइट तोड़ने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा, नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रूपए जुर्माना देना होगा। [caption id="attachment_335030" align="aligncenter" width="700"]vehicle आज से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू, बदल गए ये नियम[/caption] जानिए इस एक्ट की खास बातें

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना व जेल भी हो सकती है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • नाबालिग द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस व नाबालिग के खिलाफ ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है।
  • बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना और स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भी 2000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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