बिक्रम मजीठिया को पंजाब हरियाणा HC से बड़ी राहत, तीन दिन तक पुलिस नहीं कर पाएगी गिरफ्तार
चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल प्रमुख बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद जहां पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने की जल्दी में है। वहीं, मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है।
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करने के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए बिक्रम सिंह मजीठिया को तीन दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस अब तीन दिन तक बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस दौरान वह अपना नामांकन भी कर सकेंगे। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
पिछले कल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। मजीठिया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। कोर्ट ने वकीलों की दलील को स्वीकार करते हुए मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। वह सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) भी दाखिल करेंगे।
वहीं, अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के अगले ही दिन मोहाली क्राइम ब्रांच टीम ने अकाली नेता की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। टीम ने शिरोमणि अकाली दल के नेता के अमृतसर-चंडीगढ़ समेत छह ठिकानों पर मंगलवार को रेड की। इस दौरान पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा और स्थानीय पुलिस को भी ऑपरेशन की सूचना नहीं दी। हालांकि रेड में टीम को कोई सफलता नहीं मिली।
गौरतलब है कि पिछले साल 20 दिसंबर को बिक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में केस दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका के बाद उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। मजीठिया ने दावा किया था कि उनके खिलाफ ये केस राजनीतिक रंजिश में दर्ज किया गया है।