आयकर रिटर्न भरने वाले जान लें, नई कर व्यवस्था वैकल्पिक होगी
नई दिल्ली। केन्द्रीय बजट में करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए और आयकर कानून को सरल बनाने के लिए एक नई और सरल व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों को पर्याप्त रूप से कम किया जाएगा जो कटौतियों और छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। वर्ष 2020-21 के लिए संसद में आज केन्द्रीय बजट पेश करते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी।” उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे आयकर कानून के अंतर्गत इस समय अधिक कटौतियां और छूट मिल रही हैं वह इनका लाभ उठा सकता है और पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान जारी रख सकता है।
नई व्यक्तिगत आय कर व्यवस्था में निम्नलिखित कर ढांचे का प्रस्ताव रखा गया है :
| कर योग्य आय का स्लैब (रुपये में) | आय कर की वर्तमान दरें | नई कर दरें |
| 0-2.5 लाख | छूट | छूट |
| 2.5-5 लाख | 5 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 5-7.5 लाख | 20 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| 7.5-10 लाख | 20 प्रतिशत | 15 प्रतिशत |
| 10-12.5 लाख | 30 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |
| 12.5-15 लाख | 30 प्रतिशत | 25 प्रतिशत |
| 15 लाख से ऊपर | 30 प्रतिशत | 30 प्रतिशत |
Budget 2020 Finance Minister Nirmala Sithraman announces major tax relief for individuals[/caption]
नई आयकर दरों के लिए प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व छोड़ना अवश्य होगा। सीतारमण ने कहा, “हमने ऐसे उपाय शुरु किए हैं जिससे आयकर रिटर्न को समयपूर्व भरा जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति जो नई व्यवस्था को अपनाता है उसे अपना रिटर्न दायर करने और आयकर का भुगतान करने में किसी विशेषज्ञ की सहायता लेने की जरूरत नहीं होगी।” वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए, उन्होंने पिछले अनेक दशकों में आयकर कानूनों में शामिल की गई सभी छूटों और कटौतियों की समीक्षा की है।
बजट में, विभिन्न प्रकृति (100 से अधिक) की 100 से अधिक छूटें और कटौतियों प्रदान की गई है। सरलीकृत व्यवस्था में इनमें से लगभग 70 छूटों और कटौतियों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। शेष छूटों और कटौतियों की समीक्षा की जाएगी और आने वाले वर्षों में उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि कर व्यवस्था को और सरल बनाया जा सके तथा करों की दरें कम की जा सके।
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---PTC NEWS---