नए साल पर सख्त हुआ चंडीगढ़ प्रशासन, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी...उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
चंडीगढ़: नया साल शुरु होने में कुछ घंटे बाकी बचे हैं। लोग नए साल पर जश्न (New Year Celebration) की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Administration) ने नए साल पर कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन (new guideline) जारी की हैं। गाइडलाइन का पालन ना करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) न लगवाने वालों की होटल, मॉल, शॉपिंग कॉप्लेक्स समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन कर दी है। वहीं, अब नई गाइडलाइन के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन के कस्टमर को अटेंड करने वालों पर भी सख्ती का फैसला लिया है। अब होटल, क्लब, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, म्यूजियम, थियेटर, शिक्षण संस्थान, जिम, फिटनेस सेंटर, प्राइवेट व गवर्नमेंट बैंक के मालिकों पर ऐसे लोगों को अटैंड करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यह आदेश वीरवार आधी रात से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी/व्यावसायिक आयोजनों/प्रदर्शनी स्टॉलों/मनोरंजन शो आदि जैसे सामाजिक समारोहों के लिए मेहमानों की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 या बैंक्वेट हॉल/होटल की 50% क्षमता जो भी कम हो कर दी गई है। इसके साथ ही सभी मेहमानों और होटल/बैंक्वेट के कर्मचारियों को टीके की कम से कम एक डोज लगी होनी चाहिए या पिछले 72 घंटों की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और अन्य कानूनों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।