सिम कार्ड रखने के लिए DOT ने जारी किए नए आदेश, पढ़िए क्या है नए नियम
नेशनल डेस्क: अब आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने सिम कार्ड नहीं रख सकते हैं। अब सिम कार्ड रखने के नए नियम जारी हो गए हैं। देश के टेलीकम्यूनिकेशन विभाग ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है जिसका असर आप पर पड़ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स (DOT) ने एक नया नियम जारी है। इसके तहत एक शख्स के पास ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म करके इस पर लिमिट तय कर दी गई है। नई लिमिट के तहत 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले यूजर्स को सभी सिम का वैरिफिकेशन कराना जरूरी होगा वर्ना इनको बंद कर दिया जाएगा। टेलीकॉम विभाग ने नया नियम निकाला है इसके तहत 9 से ज्यादा सिम रखने वालों को सिम वैरिफाई कराने होंगे और अगर इनका वैरिफिकेशन नहीं कराया जाता है तो सिम बंद कर दिए जाएंगे। ये लिमिट जहां देश के सभी हिस्सों लिए नौ है वहीं जम्मू एंड कश्मीर और असम-त्रिपुरा के अलावा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये सीमा छह रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। ग्राहकों के पास मंजूरी से ज्यादा सिम कार्ड मिलने पर उन्हें ये सुविधा दी जाएगी कि वो जिस सिम को यूज करना चाहें उसे जारी रखें और बाकियों को बंद करा दें। हालांकि ये चालू रहने वाले सिम भी नौ से ज्यादा नहीं हो पाएंगे अगर वो वैरिफाइड नहीं हैं।विभाग ने इस बात का भी जिक्र अपने आदेश में किया है कि अगर उनके सर्वे में तय की गई 9 सिम कार्ड की लिमिट से ज्यादा सिम किसी के पास मिलते हैं तो उन सबको फिर से वैरिफाई किया जाएगा। टेलीकॉम विभाग ने ये कदम आपत्तिजनक कॉल्स, ऑटोमैटिक कॉल्स, फ्रॉड और वित्तीय अपराधों की घटनाओं को रोकने और उनकी जांच करने के लिए लिया है।9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन या सिम होने की स्थिति में एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का ऑप्शन भी मिलेगा।9 से ज्यादा सिम कार्ड वालों नोटिफिकेशन भेजकर सूचना दी जाएगी और वैरिफाई न होने की सूरत में इन कनेक्शन्स की आउटगोईंग कॉल 30 दिनों के भीतर बंद की जाएगी।वहीं इकमिंग कॉल्स को 45 दिनों के अंदर बंद किया जाएगा।