New Update
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने
1. प्रसारणकर्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी देनी होगी
2. ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना होगा
3. रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में सेल्फ रेग्ययूलेशन बॉडी बनानी होगी
सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश
वहीं एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।
सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार आलोचना और असंतोष के अधिकार का स्वागत करती है लेकिन सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज के लिए मंच का होना बहुत जरूरी है।
सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश
सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है> इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा।
-
सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर नए दिशानिर्देश बनाए हैं। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया इसकी जानकारी सरकार या न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर देना आवश्यक होगा।