VIDEO: ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली। शिक्षक भर्ती मामले में जेल में सजा काट रहे चार बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में तमाम पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश कर दी है। वहीं कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। अब फैसला सुरक्षित रखा गया है। [caption id="attachment_363898" align="aligncenter" width="700"] VIDEO: ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला[/caption] ओम प्रकाश चौटाला ने जल्द रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस बाबत कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई की जाए। ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के आधार पर जल्द रिहाई की मांग की है। यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र में सियासी उठापटक, सीएम-डिप्टी सीएम ने दिया इस्तीफा दरअसल अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग अगर कोर्ट से मिली सजा की आधी मियाद पूरी कर चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है। ओपी चौटाला 84 वर्ष के हैं और शारीरिक तौर पर दिव्यांग है। ऐसे में उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। ---PTC NEWS---