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कर्मचारी चयन आयोग नहीं तो सरकार पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने पर अब सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उच्च न्यायलय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद यह जिम्मेदारी सरकार की है और इसे जल्द पूरा किया जाए।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shivesh jha -- March 02nd 2023 12:47 PM
कर्मचारी चयन आयोग नहीं तो सरकार पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान

कर्मचारी चयन आयोग नहीं तो सरकार पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने पर अब सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उच्च न्यायलय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद यह जिम्मेदारी सरकार की है और इसे जल्द पूरा किया जाए।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने आयोग के भंग होने पर सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि आयोग के भंग होने के बाद अब अदालत के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे लागू करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।


सुनवाई के बाद अदालत ने साफ़ कहा कि आदेश का अनुपालना न होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि 2016 में कर्मचारी चयन आयोग ने 'पंप ऑपरेटरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी और 2021 में इसे पूरा करते के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी भी दी गई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता विशाल नड्डा और दो अन्य के आवेदनों को आयोग ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। 

जिसके बाद प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 20 जनवरी 2023 तक नौकरी देने की बात कही थी जबकि फौजदारी मुकदमा के कारन आयोग को रद्द कर दिया गया जिसके कारण नौकरी देने की प्रक्रिया अधर में लटक गयी।

इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि आयोग भंग होने के बाद अदालत के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसे जल्द लागू किया जाए।

- PTC NEWS

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