HP News: मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद कहा था कि..., संजौली मस्जिद को तोड़ने पर बोले CM सुक्खू
ब्यूरोः संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो गया है। इसी बीच संजौली मस्जिद को तोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि मस्जिद के लोगों ने खुद कहा था कि अगर कुछ अवैध है तो उसे गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के भाई मस्जिद के प्रमुख इमाम चाहते हैं कि इसे गिराया जाए क्योंकि यह अवैध है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लोगों ने खुद कहा कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसे गिरा देंगे, इसलिए मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई, मस्जिद के प्रमुख, इमाम, वे खुद चाहते हैं कि इसे (गिरा दिया जाए) क्योंकि यह अवैध है।
इससे पहले दिन में संजौली मस्जिद मामले की समिति के अध्यक्ष लकी मोहम्मद लतीफ नेगी ने कहा कि हिमाचल वक्फ बोर्ड की ओर से नगर निगम शिमला के न्यायालय के आदेश के बाद संजौली मस्जिद के तोड़ने की अनुमति दिए जाने के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम मस्जिद की छत से शुरू होगा। नेगी ने कहा कि इसे तोड़ने में कम से कम 5 महीने लगेंगे क्योंकि यह सर्दियों का समय है और मस्जिद को तोड़ने के लिए धन की कमी है। उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद बनाने के लिए पैसे देते हैं लेकिन कोई भी इसे तोड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है।
Himachal Pradesh: Demolition of an illegal mosque in Sanjauli has commenced following a court order. The mosque committee received permission from the Waqf Board and must complete the demolition within two months pic.twitter.com/yBu7mD5nas — IANS (@ians_india) October 21, 2024
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को एक पत्र लिखा था जिसमें मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू करने की इजाजत मांगी गई थी क्योंकि वह इसके मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि कपूर ने इसे तोड़ने की इजाजत तो दे दी है लेकिन साथ ही फंडिंग देने से भी मना कर दिया है इसलिए इसे तोड़ने में हमें और समय लगेगा। कोर्ट के निर्देशानुसार 2 महीने का समय दिया गया है हालांकि उन्होंने और समय मांगा है और उनका कहना है कि वह कोर्ट से इस मामले में मोहलत लेंगे।
इसके साथ नेगी ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जानकारी शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को भी दूरभाष के माध्यम से दे दी है। मस्जिद को तोड़ने और वैध करने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा करीब 2 माह पहले किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया था कि मस्जिद को गिराया जाए, जिसमें मस्जिद की 3 अनाधिकृत मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, हालांकि मस्जिद कमेटी ने खुद इस अवैध निर्माण की 2 मंजिलों को तोड़ने का अनुरोध किया था ताकि समाज में भाईचारा बना रहे और सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरह से नष्ट न हो।
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