'लोग नौकरी चाहते हैं, यह नहीं': हाईकोर्ट ने 'तीर्थ यात्रा' योजना पर पंजाब सरकार को लगाई फटकार, नोटिस किया जारी
ब्यूरो : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में शुरू की गई 'तीर्थ यात्रा योजना' के लिए शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि "लोग रोजगार चाहते हैं, ऐसी योजनाएं नहीं।"
परविंदर सिंह कितना ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार इस योजना से पैसे बर्बाद कर रही है जबकि इसके बजाय आम लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की जा सकती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हज सब्सिडी प्रदान करने वाली एक समान योजना को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए।
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने इस योजना को लेकर सरकार को फटकार लगाते हुए इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया था और पूछा था कि क्या इसके लिए कोई मांग थी। एचसी ने कहा, "आम लोगों को नौकरियों की जरूरत है, ऐसी योजनाओं की नहीं।"
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हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न इस योजना को निलंबित कर दिया जाए.
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